केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, कोर्ट से पहली बार आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम
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शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि बीती 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत नहीं दी थी और एक अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया था।
केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे
दरअसल अरविंद केजरीवाल की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड न बढ़ाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। ईडी ने कोर्ट से कहा कि ज़रूरत होगी तो बाद में फिर रिमांड लेंगे। इस मामले में ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट से कहा केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। पूछताछ में केजरीवाल गोल मोल जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
अब आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम
वहीं, इस केस में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आया है। ईडी ने ये भी बताया कि पूछताछ में केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। आबकारी मामले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई तब दोनों भी मंत्री नहीं थे। केवल विधायक और प्रवक्ता थे।
ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की सात दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था।
Apr 03 2024, 11:13